मध्य प्रदेश के रतलाम में एक युवक ने अपनी पत्नी से विवाद के दौरान गाली देकर उसे चांटा मारा और तीन तलाक दे दिया। महिला की शिकायत के आधार पर पुलिस ने मुस्लिम महिला अधिनियम के तहत विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है।
महिला की शिकायत पर पुलिस ने पति वसीम, जो सलीम खलीफा का बेटा है और मिल्लत नगर का निवासी है, के खिलाफ बीएनएस की धारा 296, 361 (3) और मुस्लिम महिलाओं के अधिनियम की धारा 4 के तहत मामला दर्ज किया है।
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पुलिस की जानकारी के अनुसार, 21 वर्षीय महिला ने बताया कि उसकी शादी वसीम से करीब चार महीने पहले दिसंबर 2024 में हुई थी। विवाह के एक महीने बाद पति ने उसे दो-तीन दिन पिता के घर रहने के लिए कहा और कुछ रुपये देकर वहां भेज दिया। वह आठ दिन तक अपने पिता के घर रही।
महिला ने आगे कहा कि जब उसने पति से कहा कि उसे लेने आ जाए, तो वसीम ने आने से मना कर दिया। 3 अप्रैल 2025 को वह अपनी मामी और बहन के साथ वसीम की दुकान पर गई, जहां उसने गाली-गलौच करते हुए कहा कि वह उसे नहीं रखना चाहता। जब महिला ने गाली देने से रोका, तो वसीम ने उसे चांटा मार दिया।
उसने फिर तीन बार तलाक कहकर कहा कि उसने उसे तीन तलाक दे दिया है और अब उसे अपने पास नहीं आने देने की धमकी दी। वसीम ने यह भी कहा कि अगर वह उसके घर या आसपास दिखाई दी, तो वह उसे जान से मार देगा। पुलिस ने वसीम के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और जांच जारी है।