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MP उच्च न्यायालय का निर्णय – अनुदानित स्कूल बिना सरकारी अनुमति के शिक्षक को नहीं कर सकते बर्खास्त

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मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया है, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि अनुदान प्राप्त निजी स्कूलों के शिक्षक, स्कूल प्रबंधन की अनुमति के बिना, अपनी नौकरी से नहीं हटा सकते हैं। यह फैसला माहेश्वरी हायर सेकंडरी स्कूल की अपील को खारिज करते हुए दिया गया है।

MP High Court का आदेश- सरकार की परमिशन के बिना टीचर को नौकरी से नहीं हटा सकते अनुदान प्राप्त स्कूल
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ। फाइल फोटो

HighLights

  1. हाई कोर्ट ने स्कूल प्रबंधन की अपील को किया खारिज।
  2. शिक्षकों के अधिकारों की रक्षा के लिए अहम फैसला।
  3. माहेश्वरी हायर सेकंडरी स्कूल ने शिक्षक को हटाया था।

Newsstate24 प्रतिनिधि, इंदौर। अनुदान प्राप्त निजी स्कूलों के शिक्षकों को बिना शासन की अनुमति के नौकरी से हटाया नहीं जा सकता। इसी संदर्भ में हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने माहेश्वरी हायर सेकंडरी स्कूल की अपील को खारिज कर दिया।

यह मामला जीवविज्ञान शिक्षक एसके व्यास से जुड़ा है, जिन्होंने नवंबर 1974 में स्कूल में उच्च श्रेणी शिक्षक के रूप में अपनी सेवाएं शुरू की थीं। बाद में, 1991 में, उन्हें शासन के नियमों के अनुसार लेक्चरर के पद पर पदोन्नति दी गई।

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नौकरी से हटाने का मामला

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यह पदोन्नति मध्य प्रदेश अशासकीय शिक्षण संस्था अधिनियम के तहत दी गई थी। लेकिन वर्ष 2005 में, स्कूल ने अचानक व्यास को यह कहते हुए नौकरी से हटा दिया कि कक्षा 11वीं और 12वीं में जीवविज्ञान संकाय में कोई छात्र नहीं है, इसलिए उनकी आवश्यकता नहीं है।

हाई कोर्ट में अपील

इस निर्णय के खिलाफ व्यास ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की। 2007 में, कोर्ट ने व्यास को पुनः नियुक्त करने का आदेश दिया, लेकिन स्कूल ने इस फैसले को चुनौती देते हुए फिर से अपील की।

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न्यायमूर्ति विवेक रूसिया और न्यायमूर्ति गजेंद्रसिंह की पीठ ने स्कूल की अपील को खारिज कर दिया और कहा कि शिक्षक को बिना शासन की अनुमति के हटाना उचित नहीं है।

कपिल शर्मा डिजिटल मीडिया मैनेजमेंट के क्षेत्र में एक मजबूत स्तंभ हैं और मल्टीमीडिया जर्नलिस्ट के तौर पर काम करते हैं। उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल से पत्रकारिता में मास्टर्स (पीजी) किया है। मीडिया इंडस्ट्री में डेस्क और ग्राउंड रिपोर्टिंग दोनों में उन्हें चार साल का अनुभव है। अगस्त 2023 से वे जागरण न्यू मीडिया और नईदुनिया I की डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। इससे पहले वे अमर उजाला में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं। कपिल को लिंक्डइन पर फॉलो करें – linkedin.com/in/kapil-sharma-056a591bb