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मप्र हाई कोर्ट का महत्वपूर्ण निर्णय: जैन समुदाय के विवाह संबंधी विवाद हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत सुलझाए जाएंगे

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केंद्र सरकार ने 2014 में जैन धर्म के अनुयायियों को अल्पसंख्यक श्रेणी में शामिल किया है, इस कारण उनके विवाह संबंधी मामलों का निपटारा हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत नहीं किया जा सकता।

मप्र हाई कोर्ट का बड़ा फैसला: हिंदू विवाह अधिनियम के तहत ही निपटाए जाएंगे जैन समाज के वैवाहिक विवाद
इंदौर हाईकोर्ट खंडपीठ ने जैन समुदाय से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय दिया।

HighLights

  1. कुटुंब न्यायालय के निर्णय को रद्द किया गया।
  2. जैन समुदाय के वैवाहिक विवादों का मामला।
  3. हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत होंगे निपटारे।

जैन समुदाय के विवाह विवादों का समाधान अब हिंदू विवाह अधिनियम के तहत होगा। कुटुंब न्यायालय के न्यायाधीश ने यह मान लिया था कि जैन समाज के विवाह विवादों को हिंदू विवाह अधिनियम के तहत हल नहीं किया जा सकता, इसलिए उन्हें इस मामले में उच्च न्यायालय से मार्गदर्शन लेना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इस संदर्भ में मप्र हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने कुटुंब न्यायालय के निर्णय को निरस्त कर दिया। कुटुंब न्यायालय ने जैन दंपती के आपसी सहमति से तलाक के मामले को यह कहते हुए रद्द कर दिया था कि केंद्र सरकार ने 2014 में जैन धर्म के अनुयायियों को अल्पसंख्यक घोषित किया है, इसलिए उनके मामले हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत नहीं आ सकते।

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कपिल शर्मा डिजिटल मीडिया मैनेजमेंट के क्षेत्र में एक मजबूत स्तंभ हैं और मल्टीमीडिया जर्नलिस्ट के तौर पर काम करते हैं। उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल से पत्रकारिता में मास्टर्स (पीजी) किया है। मीडिया इंडस्ट्री में डेस्क और ग्राउंड रिपोर्टिंग दोनों में उन्हें चार साल का अनुभव है। अगस्त 2023 से वे जागरण न्यू मीडिया और नईदुनिया I की डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। इससे पहले वे अमर उजाला में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं। कपिल को लिंक्डइन पर फॉलो करें – linkedin.com/in/kapil-sharma-056a591bb