Posted in

सिसोदिया और जैन के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले की जांच शुरू होगी: गृह मंत्रालय का निर्देश; कोर्ट ने दो दिन पहले केजरीवाल के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश दिया।

गृह मंत्रालय ने दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और मंत्री सतेंद्र जैन के खिलाफ जांच … सिसोदिया और जैन के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले की जांच शुरू होगी: गृह मंत्रालय का निर्देश; कोर्ट ने दो दिन पहले केजरीवाल के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश दिया।Read more

गृह मंत्रालय ने दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और मंत्री सतेंद्र जैन के खिलाफ जांच को हरी झंडी दे दी है। मंत्रालय ने गुरुवार को उपराज्यपाल सचिवालय को सूचित किया कि भ्रष्टाचार के मामलों में दोनों के खिलाफ जांच की स्वीकृति दी गई है। मनीष सिसोदिया आबकारी नीति से संबंधित मामले में और सत्येंद्र जैन मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जांच का सामना कर रहे हैं। वर्तमान में दोनों जमानत पर हैं। गृह मंत्रालय की मंजूरी के बाद, इन मामलों में जांच की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ने की संभावना है।

Also Read: महाकुंभ 2025: भारतीय अर्थव्यवस्था को जबरदस्त बढ़ावा, SBI Bank की रिपोर्ट में खुलासा

इससे पहले, 11 मार्च को राउज एवेन्यू कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर सरकारी धन के दुरुपयोग के मामले में FIR दर्ज करने का आदेश दिया था। केजरीवाल पर आरोप है कि उन्होंने प्रचार के लिए बड़े-बड़े होर्डिंग्स लगवाने में जनता के पैसे का गलत उपयोग किया। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को इस मामले में FIR दर्ज करने का निर्देश दिया है, साथ ही 18 मार्च तक मामले की स्थिति रिपोर्ट भी मांगी है।

मनीष सिसोदिया शराब घोटाले के मामले में जमानत पर हैं। वे 9 अगस्त, 2024 को 17 महीने बाद तिहाड़ जेल से रिहा हुए थे। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें दिल्ली शराब नीति घोटाले से जुड़े CBI और ED के मामलों में जमानत दी थी। सिसोदिया को CBI ने भ्रष्टाचार के मामले में 26 फरवरी, 2023 को और ED ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में 9 मार्च, 2023 को गिरफ्तार किया था। तब से वे जेल में थे। सिसोदिया ने 28 फरवरी, 2023 को मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था।

राउज एवेन्यू कोर्ट का आदेश 2019 के मामले से संबंधित है। उस समय दिल्ली की एक अदालत में याचिका दायर कर आरोप लगाया गया था कि अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी (AAP) के पूर्व विधायक गुलाब सिंह और द्वारका से पार्षद नितिका शर्मा ने पूरे क्षेत्र में बड़े होर्डिंग्स लगाकर जनता के पैसे का दुरुपयोग किया है। निचली अदालत ने उस समय याचिका को खारिज कर FIR की अनुमति देने से इनकार कर दिया था। जनवरी 2024 में, डायरेक्टरेट ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिसिटी ने भी AAP को राजनीतिक विज्ञापनों के लिए जनता के पैसे का दुरुपयोग करने पर ब्याज सहित 163.62 करोड़ रुपये लौटाने का निर्देश दिया था।

भाजपा का आरोप है कि योजना के बजट से ज्यादा धन का उपयोग प्रचार पर किया गया है।

कपिल शर्मा डिजिटल मीडिया मैनेजमेंट के क्षेत्र में एक मजबूत स्तंभ हैं और मल्टीमीडिया जर्नलिस्ट के तौर पर काम करते हैं। उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल से पत्रकारिता में मास्टर्स (पीजी) किया है। मीडिया इंडस्ट्री में डेस्क और ग्राउंड रिपोर्टिंग दोनों में उन्हें चार साल का अनुभव है। अगस्त 2023 से वे जागरण न्यू मीडिया और नईदुनिया I की डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। इससे पहले वे अमर उजाला में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं। कपिल को लिंक्डइन पर फॉलो करें – linkedin.com/in/kapil-sharma-056a591bb

Exit mobile version