मध्य प्रदेश में वक्फ बोर्ड 14,986 संपत्तियों का सत्यापन करेगा। नए कानून के तहत यह प्रक्रिया शुरू की गई है। भोपाल में 777 संपत्तियों का सत्यापन पूरा हो चुका है। यह कदम वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और संरक्षण के लिए उठाया गया है।

HighLights
- संशोधित वक्फ कानून में वक्फ संपत्तियों का सत्यापन अनिवार्य किया गया है।
- कानून में किए गए इस बदलाव से मध्य प्रदेश में अरबों रुपये की संपत्ति प्रभावित होगी।
- रिकॉर्ड के अनुसार मध्य प्रदेश में वक्फ संपत्तियों की कुल संख्या 23,118 है।
नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल(Waqf Law)। केंद्र सरकार के संशोधित वक्फ कानून के लागू होने से पहले ही मध्य प्रदेश में वक्फ संपत्तियों की जांच प्रारंभ हो चुकी है। भोपाल के 81 गांवों में 777 संपत्तियों का सत्यापन सफलतापूर्वक पूरा किया गया है। प्रदेश में कुल 14,986 भू-संपत्तियों की जांच होनी है।
संशोधित वक्फ कानून के तहत संपत्तियों का सत्यापन अब अनिवार्य हो गया है। इसके साथ ही वक्फ बोर्ड के अधिकारों को भी सीमित किया गया है। इस बदलाव से मध्य प्रदेश में अरबों रुपये की संपत्ति पर असर पड़ेगा। यहां की 14,986 संपत्तियां वक्फ के अधीन हैं।
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सत्यापन को रिकॉर्ड में शामिल किया जाएगा
अब इन संपत्तियों का सत्यापन कर उन्हें रिकॉर्ड में शामिल किया जाएगा। यह कार्य राजस्व विभाग की सहायता से संपन्न होगा। भोपाल में इस प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है। कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने बताया कि जिले में वक्फ संपत्तियों का सर्वेक्षण किया जा रहा है जिसे ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा।
भोपाल जिले के 81 गांवों में स्थित वक्फ संपत्तियों में प्लॉट, मकान, जमीन और अन्य प्रकार की 777 संपत्तियां शामिल हैं। हुजूर, बैरसिया और कोलार तहसील क्षेत्र के 81 गांवों में इन संपत्तियों का सत्यापन किया गया है।
यह सर्वेक्षण क्षेत्र के पटवारियों द्वारा किया गया है, जिसमें किरायेदारी और कब्जे का रिकॉर्ड भी शामिल किया गया है। संशोधित कानून के तहत बदलावों की जांच की जा रही है।
मध्य प्रदेश में वक्फ संपत्तियों की कुल संख्या 23,118
मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के रिकॉर्ड के अनुसार, प्रदेश में वक्फ संपत्तियों की कुल संख्या 23,118 है। इसमें मकान, दुकानें और अन्य सार्वजनिक और व्यावसायिक इमारतें शामिल हैं। इनका प्रबंधन वक्फ बोर्ड द्वारा किया जाता है और इससे प्राप्त आय को जमा करने की जिम्मेदारी भी उसी की है।
विवादित संपत्तियों का सत्यापन
वक्फ कानून में संशोधन के साथ, यदि बोर्ड किसी संपत्ति पर दावा करता है तो उसका सत्यापन अनिवार्य होगा। साथ ही, जिन संपत्तियों पर बोर्ड और आम व्यक्ति के बीच विवाद है, उनमें भी सत्यापन अनिवार्य किया जाएगा।
संपत्तियों का भौतिक सत्यापन किया जा रहा है
संशोधित कानून के तहत प्रदेश की वक्फ संपत्तियों का भौतिक सत्यापन किया जा रहा है। यह प्रक्रिया लोगों की भलाई और वक्फ के संरक्षण के लिए की जा रही है। – डॉ. सनवर पटेल, अध्यक्ष मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड