PPF Account: पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) खाताधारकों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। सरकार ने PPF (PPF Account) में नॉमिनी की जानकारी को अपडेट या संशोधित करने की प्रक्रिया को मुफ्त कर दिया है। इससे छोटी बचत करने वालों को भविष्य में काफी सहूलियत मिलेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस घोषणा को गुरुवार को किया।
वित्त मंत्री ने बताया कि हाल ही में मुझे यह जानकारी मिली कि वित्तीय संस्थानों द्वारा PPF खातों में नॉमिनी की जानकारी को अपडेट या संशोधित करने के लिए शुल्क लिया जा रहा था। उन्होंने कहा कि नॉमिनी की जानकारी अपडेट करने से जुड़े शुल्क को हटाने के लिए 2 अप्रैल, 2025 के राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से सरकारी बचत संवर्धन सामान्य नियम 2018 में आवश्यक संशोधन किए गए हैं।
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अब चार लोगों को बना सकेंगे नॉमिनी
सरकार ने राजपत्र अधिसूचना में संचालित लघु बचत योजनाओं के लिए नामांकन में बदलाव करने या रद्द करने के लिए 50 रुपये का शुल्क समाप्त कर दिया है। वित्त मंत्री ने कहा कि हाल ही में पारित बैंकिंग संशोधन विधेयक 2025 में जमाकर्ताओं को अधिकतम चार नॉमिनी बनाने की अनुमति दी गई है।
यह ध्यान देने वाली बात है कि मंगलवार को लोकसभा में पारित बैंकिंग कानून (संशोधन) विधेयक, 2024 ने बैंक खाता धारकों को अपने खाते में चार नॉमिनी बनाने की मंजूरी दी है। इससे डिपॉजिटर्स को किसी भी समय या एक के बाद एक चार नॉमिनी रखने का विकल्प मिलेगा। वहीं, बैंक में लॉकर लेने वाले ग्राहकों के लिए केवल क्रमिक नामांकन का विकल्प उपलब्ध होगा ताकि नॉमिनी की अनुपस्थिति में जमा धन का सही तरीके से हस्तांतरण हो सके।
परिवार के हित की होगी रक्षा
पहले के नियमों के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति अपने दो बच्चों और बुजुर्ग मां को अपने PPF खाते और सेफ्टी लॉकर का नॉमिनी बनाना चाहता था, तो उसे नॉमिनी डिटेल अपडेट करने के लिए शुल्क चुकाना पड़ता था और नॉमिनी की संख्या भी सीमित होती थी। इससे लंबी कानूनी समस्याएं उत्पन्न होती थीं और सही लाभार्थी कई बार अनजाने में छूट जाते थे। अब हुए बदलावों के साथ, बिना किसी शुल्क के तीन व्यक्तियों को नॉमिनी बनाया जा सकेगा। इससे न केवल परिवार के हितों की रक्षा होगी, बल्कि संपत्ति नियोजन की प्रक्रिया भी सरल होगी।
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