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BIS के छापे: अमेज़न और फ्लिपकार्ट के गोदामों से हजारों अवैध उत्पादों को किया गया बरामद।

अंतिम अपडेट:15 मार्च 2025, 22:58 ISTAlso Read: NSE ने निफ्टी केमिकल्स इंडेक्स का उद्घाटन किया: यह … BIS के छापे: अमेज़न और फ्लिपकार्ट के गोदामों से हजारों अवैध उत्पादों को किया गया बरामद।Read more

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अमेज़न और फ्लिपकार्ट के गोदामों पर छापेमारी.

मुख्य बिंदु

  • अमेज़न और फ्लिपकार्ट के गोदामों से हजारों बिना प्रमाणित प्रोडक्ट्स जब्त किए गए हैं.
  • Techvision International के गोदामों से 7,000 इलेक्ट्रिक वाटर हीटर जब्त किए गए.
  • BIS ने ई-कॉमर्स कंपनियों को केवल प्रमाणित उत्पाद बेचने का निर्देश दिया है.

नई दिल्ली. भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) ने ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्मों पर बिना प्रमाणित उत्पादों की बिक्री पर रोक लगाने के प्रयास में अमेज़न, फ्लिपकार्ट सहित कई ई-कॉमर्स कंपनियों के गोदामों पर छापेमारी की। इस कार्रवाई के दौरान हजारों ऐसे उपभोक्ता उत्पाद जब्त किए गए, जिनके पास आवश्यक BIS सर्टिफिकेशन नहीं था। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने यह जानकारी दी है।

BIS की टीम ने 7 मार्च को लखनऊ स्थित अमेज़न के गोदाम पर छापा मारा, जहां से 215 खिलौने और 24 हैंड ब्लेंडर जब्त किए गए, जो बिना अनिवार्य BIS सर्टिफिकेशन के बेचे जा रहे थे। इससे पूर्व, फरवरी में गुरुग्राम स्थित अमेज़न गोदाम से 58 एल्युमिनियम फॉयल, 34 मेटैलिक वाटर बॉटल, 25 खिलौने, 20 हैंड ब्लेंडर, 7 PVC केबल, 2 फूड मिक्सर और 1 स्पीकर जब्त किया गया था।

फ्लिपकार्ट के गोदाम से 500 से अधिक बोतलें जब्त
BIS ने गुरुग्राम में फ्लिपकार्ट के गोदाम पर भी छापेमारी की, जिसे Instakart Services Pvt Ltd संचालित कर रहा था। यहां से 534 स्टेनलेस स्टील वैक्यूम इंसुलेटेड बोतलें, 134 खिलौने और 41 स्पीकर जब्त किए गए, जो सुरक्षा मानकों का पालन नहीं कर रहे थे।

Techvision International पर बड़ी कार्रवाई
जांच में पता चला कि कई गैर-प्रमाणित उत्पाद Techvision International Pvt Ltd से संबंधित हैं। इसके बाद कंपनी के दिल्ली स्थित दो गोदामों पर छापे मारे गए, जहां से करीब 7,000 इलेक्ट्रिक वाटर हीटर, 4,000 इलेक्ट्रिक फूड मिक्सर, 95 इलेक्ट्रिक रूम हीटर और 40 गैस स्टोव जब्त किए गए।

इनमें Digismart, Activa, Inalsa, Cello Swift और Butterfly जैसे ब्रांड्स के उत्पाद शामिल थे। मंत्रालय के अनुसार, BIS पहले ही Techvision International के खिलाफ BIS अधिनियम, 2016 के तहत दो कोर्ट केस दर्ज कर चुका है, और अन्य मामलों पर भी कानूनी कार्रवाई जारी है।

कड़ी सजा और भारी जुर्माने का प्रावधान
BIS अधिनियम के तहत बेचे गए गैर-प्रमाणित उत्पादों के लिए कम से कम 2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है, जो कि इनकी कीमत के 10 गुना तक बढ़ सकता है। गंभीर मामलों में 2 साल तक की सजा का प्रावधान भी है।

BIS ने ई-कॉमर्स कंपनियों को जारी किया नोटिस
BIS ने अमेज़न, फ्लिपकार्ट, मीशो, मिंत्रा और बिगबास्केट जैसी बड़ी ऑनलाइन कंपनियों को नोटिस भेजकर निर्देश दिए हैं कि वे केवल BIS प्रमाणित उत्पाद ही बिक्री के लिए सूचीबद्ध करें।

गैर-प्रमाणित उत्पादों से उपभोक्ताओं को खतरा
BIS के अनुसार, कई गैर-प्रमाणित उत्पाद ISI मार्क के बिना या फर्जी ISI नंबर के साथ बेचे जा रहे हैं, जिससे ग्राहकों की सुरक्षा को गंभीर खतरा है। इस तरह के उत्पाद स्वतंत्र थर्ड-पार्टी टेस्टिंग से नहीं गुजरते, जिससे उनकी गुणवत्ता और सुरक्षा पर प्रश्न उठते हैं।

ग्राहकों के लिए अलर्ट: BIS Care App का उपयोग करें
BIS ने ग्राहकों से आग्रह किया है कि वे BIS Care App का उपयोग करके किसी भी उत्पाद का प्रमाणन सत्यापित करें और गैर-मानक उत्पादों की शिकायत दर्ज करें।

बाजार निगरानी अभियान जारी रहेगा
BIS ने स्पष्ट किया है कि यह अभियान भविष्य में भी जारी रहेगा, ताकि उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा हो सके और बाजार में सुरक्षा मानकों का पालन हो। सरकार का यह कदम ऑनलाइन मार्केट में मिलावटी और घटिया उत्पादों की बिक्री पर नियंत्रण लगाने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित हो सकता है।

कपिल शर्मा डिजिटल मीडिया मैनेजमेंट के क्षेत्र में एक मजबूत स्तंभ हैं और मल्टीमीडिया जर्नलिस्ट के तौर पर काम करते हैं। उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल से पत्रकारिता में मास्टर्स (पीजी) किया है। मीडिया इंडस्ट्री में डेस्क और ग्राउंड रिपोर्टिंग दोनों में उन्हें चार साल का अनुभव है। अगस्त 2023 से वे जागरण न्यू मीडिया और नईदुनिया I की डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। इससे पहले वे अमर उजाला में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं। कपिल को लिंक्डइन पर फॉलो करें – linkedin.com/in/kapil-sharma-056a591bb