इंदौर नगर में दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन में वृद्धि की गई है। मध्य प्रदेश श्रम आयुक्त ने इंदौर में महीने और दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों और श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतनमान का आदेश जारी किया है। इस आदेश का प्रभाव अक्टूबर 2024 से लेकर 31 मार्च 2025 तक रहेगा।

मुख्य पारिश्रमिक
- दिनचर्या वेतन भोगी श्रमिकों के लिए मासिक 2275 रुपये दिए जाएंगे।
- 67 अनुसूचित नियोजनों में 50 रुपये मासिक की वृद्धि भी की गई है।
- इससे लगभग दस लाख दिनचर्या वेतन भोगी श्रमिकों को लाभ होगा।
Newsstate24 प्रतिनिधि, इंदौर(Dainik Vetan Bhogi Indore)। महीने और दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों और श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतनमान का आदेश श्रम आयुक्त मध्य प्रदेश ने इंदौर में जारी किया है। अक्टूबर 2024 से 31 मार्च 2025 तक विभिन्न अनुसूचित नियोजनों में परिवर्तनशील महंगाई भत्ते सहित न्यूनतम वेतन दिया जाएगा।
इससे लगभग दस लाख दिनचर्या वेतन भोगी कर्मचारियों और श्रमिकों को लाभ होगा। श्रम आयुक्त ने दिनचर्या वेतन भोगी कर्मचारियों और श्रमिकों के वेतन को अक्टूबर 2024 से 2275 रुपये मासिक या 87.50 रुपये प्रतिदिन की वृद्धि के आदेश जारी किए।
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उपभोक्ता सूचकांक में दो बिंदुओं की वृद्धि हुई
यह वृद्धि 31 मार्च 2025 तक जारी रहेगी। जनवरी से जून 2024 तक की अवधि में अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का औसत 402 रहा है। विगत छह माही का औसत 400 रहा था। इसके अनुसार अभा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 400 के ऊपर दो बिंदुओं की वृद्धि हुई।
इस कारण, 67 अनुसूचित नियोजनों में अकुशल, अर्द्धकुशल, कुशल और उच्च कुशल श्रमिकों के महंगाई भत्ते में 25 रुपये प्रतिबिंदु के मान से 50 रुपये मासिक की वृद्धि हुई। इसके अनुसार परिवर्तनशील महंगाई भत्ते की कुल राशि 2225 में 50 रुपये जोड़कर 2275 रुपये मासिक बढ़ोतरी होगी।