इंदौर में रोजगारी करने वाले श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन में वृद्धि हो गई है। मध्य प्रदेश श्रम आयुक्त ने इंदौर में दिनचर्या और मासिक वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों और श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन का निर्धारण किया है। यह नियम अक्टूबर 2024 से 31 मार्च 2025 तक लागू होगा।

मुख्य बात
- मासिक वेतन भोगी श्रमिकों को 2275 रुपये प्रति महीना मिलेगा।
- 67 अनुसूचित नियोजनों में 50 रुपये प्रति माह की वृद्धि हुई है।
- इससे लगभग दस लाख दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों को लाभ होगा।
न्यूज24 पत्रकार, इंदौर (Dainik Vetan Bhogi Indore)। मासिक और दिनचर्या वेतन भोगी कर्मचारियों और श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन निर्धारित करने का आदेश मध्य प्रदेश इंदौर श्रम आयुक्त द्वारा जारी किया गया है। यह नियम एक अक्टूबर 2024 से 31 मार्च 2025 तक विभिन्न अनुसूचित नियोजनों में महंगाई भत्ते सहित न्यूनतम वेतन प्रदान करेगा।
इससे लगभग दस लाख दिनचर्या वेतन भोगी कर्मचारियों और श्रमिकों को लाभ होगा। श्रम आयुक्त मध्य प्रदेश इंदौर की रजनी सिंह ने दिनचर्या वेतन भोगी कर्मचारियों और श्रमिकों के वेतन में एक अक्टूबर 2024 से मासिक 2275 रुपये या दिन के 87.50 रुपये की वृद्धि का आदेश जारी किया।
उपयोगकर्ता सूचकांक में दो बिंदुओं में वृद्धि हुई
यह वृद्धि 31 मार्च 2025 तक जारी रहेगी। जनवरी से जून 2024 तक की अवधि में अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का औसत 402 रहा है। विगत छह माही का औसत 400 रहा था। इसके अनुसार अभा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 400 के ऊपर दो बिंदुओं में वृद्धि हुई।
इस कारण से 67 अनुसूचित नियोजनों में अकुशल, अर्द्धकुशल, कुशल और उच्च कुशल श्रमिकों के महंगाई भत्ते में 25 रुपये प्रति बिंदु की मान्यता से 50 रुपये मासिक वृद्धि हुई। इसके अनुसार महंगाई भत्ते की कुल राशि 2225 में 50 रुपये जोड़कर 2275 रुपये मासिक वृद्धि होगी।