छत्तीसगढ़ में चुनाव आयोग द्वारा एक अनोखा निर्णय लिया गया है। यह मामला लोकसभा चुनाव 2024 से संबंधित है, जिसमें कुछ उम्मीदवारों ने अपने खर्च का विवरण प्रस्तुत नहीं किया। आयोग ने इन उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने से रोक दिया है, लेकिन दिलचस्प यह है कि जिस अवधि के लिए प्रतिबंध लगाया गया है, उस समय कोई चुनाव नहीं होने वाला है।

HighLights
- निर्वाचन आयोग के सचिव विनोद कुमार ने जारी किया आदेश
- लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 10 क के तहत कार्रवाई
- निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन के अनुसार लिया गया निर्णय
जितेंद्र दहिया, Newsstate24, रायपुर: लोकसभा चुनाव 2024 में खर्च का विवरण न देने वाले उम्मीदवारों के खिलाफ निर्वाचन आयोग ने सख्त कदम उठाया है। आयोग ने चार उम्मीदवारों को तीन वर्षों तक किसी भी चुनाव में भाग लेने से प्रतिबंधित कर दिया है। यह आदेश निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन के उल्लंघन के आधार पर जारी किया गया है।
यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि इन तीन वर्षों में राज्य में कोई चुनाव नहीं होंगे। पंचायत, नगरीय निकाय, विधानसभा और लोकसभा चुनाव नहीं होने वाले हैं। ऐसे में इन उम्मीदवारों को इस अवधि में किसी चुनाव में भाग लेने का अवसर नहीं मिलेगा।
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निर्वाचन आयोग के सचिव विनोद कुमार ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 10 क के तहत तीन वर्षों के लिए चुनाव लड़ने पर रोक लगाई गई है।
यह है नियम
- लोकसभा चुनाव के दौरान सभी उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार के दौरान खर्च की गई राशि का विवरण तीन चरणों में जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में जमा करना होता है। यह विवरण चुनाव परिणाम घोषित होने के 30 दिनों के भीतर जमा करना अनिवार्य था।
- जिले में छह उम्मीदवारों ने यह विवरण निर्धारित समय सीमा के भीतर नहीं जमा किया। इसके बाद निर्वाचन आयोग ने इन उम्मीदवारों को कारण बताओ नोटिस जारी किया था, जिसका जवाब 20 दिन के भीतर देना था।
- जब छह उम्मीदवारों ने जवाब नहीं दिया, तो आयोग ने कार्रवाई करते हुए सभी पर तीन वर्षों तक चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी।
इन पर लगा प्रतिबंध
– बहुजन समाज पार्टी की ममता रानी साहू
– आजाद समाज पार्टी के पीतांबर जांगड़े
– रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के हीरानंद नागवानी
– निर्दलीय उम्मीदवार इमरान खान
– निर्दलीय उम्मीदवार नूरी खां
– निर्दलीय उम्मीदवार राजेश ध्रुव
गाइडलाइन के अनुसार कार्रवाई
यह कार्रवाई निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन के अनुसार की गई है। आयोग का मानना है कि चुनाव खर्च का विवरण न देने पर प्रतिबंध लगाने का नियम पहले से निर्धारित है और इसी के तहत यह आदेश जारी किया गया है। – यूएस बंदे, उप निर्वाचन अधिकारी, रायपुर