झांसी में 1.75 किलो सोने और 13 किलो चांदी के गहनों की लूट करने वाले तीन अपराधियों को अदालत ने सजा सुनाई है। इनमें से एक को 13 साल की जेल और 30 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया, जबकि अन्य दो को 10-10 साल की सजा और 25-25 हजार रुपये का जुर्माना भुगतना होगा। अगर वे जुर्माना अदा नहीं करते, तो उन्हें अतिरिक्त 6-6 महीने की जेल काटनी पड़ेगी। यह फैसला सोमवार को डकैती कोर्ट के विशेष न्यायाधीश पवन कुमार शर्मा-प्रथम ने सुनाया।
10 साल पहले, इन बदमाशों ने सर्राफा व्यवसायी दो भाइयों पर गोली चला कर इस घटना को अंजाम दिया था। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता विपिन कुमार मिश्रा ने बताया कि प्रेमनगर निवासी दीपक सोनी ने प्रेमनगर थाना में शिकायत दर्ज कराई थी। दीपक ने बताया कि उसकी राजगढ़ में ज्वैलरी की दुकान है। एक अगस्त 2014 की रात, दुकान बंद करके गहनों के साथ स्कूटी से घर लौटते समय, जब वह पंजाब नेशनल बैंक के सामने वाली गली में स्कूटी रोके थे, तो दो बदमाश बाइक पर आए। उन्होंने हवाई फायरिंग करते हुए गहनों से भरा थैला छीनने की कोशिश की।
इस दौरान, दीपक के बड़े भाई प्रेमनारायण और पुरुषोत्तम घर से बाहर आए और बदमाशों को रोकने का प्रयास किया। इससे गुस्साए बदमाशों ने उन पर फायरिंग कर दी, जिसमें एक गोली प्रेमनारायण के हिप में और एक पुरुषोत्तम के पेट में लगी। इसके बाद बदमाश गहनों का थैला लेकर भाग निकले, जिसमें 1.75 किलो सोने के और 13 किलो चांदी के गहने के साथ 20 हजार रुपये कैश थे।
बाद में, 8 अगस्त 2014 को पुलिस ने डगरिया गांव के रास्ते पर वाहनों की चेकिंग के दौरान इन बदमाशों को गिरफ्तार किया। पुलिस को देखकर जब वे भागने लगे, तो पुलिस ने उन्हें घेर लिया और रक्सा के खोदन निवासी ओमबाबू उर्फ गट्टा यादव और सुरेंद्र जाट को गिरफ्तार किया। उनसे लुटे हुए गहने और बाइक भी बरामद की गई। इसके बाद, कटेरा के लासेन निवासी रक्षपाल सिंह उर्फ बब्लू राजा और भगवंतपुरा निवासी सतीश सोनी को भी गिरफ्तार किया गया। सुरेंद्र जाट और सतीश सोनी ने रक्सा से बाइक चुराकर लूट की थी, जिसमें ओमबाबू और रक्षपाल भी शामिल थे। सुरेंद्र पहले ही अपने अपराध को कबूल कर चुका था। आज अदालत ने मुख्य आरोपी सतीश सोनी को 13 साल और ओमबाबू उर्फ गट्टा तथा रक्षपाल सिंह उर्फ बब्लू राजा को 10-10 साल की सजा सुनाई है।