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सैलरी से PF कटने का कारण और पेंशन पाने के लिए जरूरी नियम – जानें पूरी जानकारी

दरअसल, PF एक लॉन्ग-टर्म इन्वेस्टमेंट है, जिसे रिटायरमेंट के बाद आर्थिक सुरक्षा देने के लिए बनाया … सैलरी से PF कटने का कारण और पेंशन पाने के लिए जरूरी नियम – जानें पूरी जानकारीRead more

  • अगर आप प्राइवेट सेक्टर में नौकरी कर रहे हैं, तो प्रोविडेंट फंड (PF) के बारे में जरूर जानते होंगे। हर महीने आपकी सैलरी से PF के नाम पर एक निश्चित राशि काटी जाती है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर यह पैसा क्यों कटता है और इसका फायदा आपको कैसे मिलेगा?

दरअसल, PF एक लॉन्ग-टर्म इन्वेस्टमेंट है, जिसे रिटायरमेंट के बाद आर्थिक सुरक्षा देने के लिए बनाया गया है। यह सिर्फ कर्मचारी (Employee) ही नहीं, बल्कि नियोक्ता (Employer) भी इसमें योगदान देता है। लेकिन यह पैसा आपको कब और किन शर्तों के साथ मिलता है? आइए, जानते हैं PF और पेंशन से जुड़ी जरूरी जानकारी।


क्यों कटता है सैलरी से PF?

PF यानी कर्मचारी भविष्य निधि (Provident Fund) एक ऐसा फंड है, जहां कर्मचारी और नियोक्ता हर महीने एक निश्चित राशि जमा करते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद वित्तीय स्थिरता देना है।

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PF के मुख्य फायदे:

  • रिटायरमेंट के बाद फंड की उपलब्धता
  • आर्थिक आपातकाल में आंशिक निकासी की सुविधा
  • ब्याज के रूप में अतिरिक्त लाभ
  • लॉन्ग-टर्म सेविंग्स से भविष्य की सुरक्षा

कब मिलती है PF की पेंशन?

PF के अंतर्गत आने वाली Employee Pension Scheme (EPS) के तहत कर्मचारी को पेंशन का लाभ मिलता है। लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें होती हैं।

EPF पेंशन के लिए जरूरी नियम:

  • 📌 न्यूनतम 10 साल की नौकरी करना अनिवार्य है।
  • 📌 58 साल की उम्र पूरी करने के बाद ही पेंशन का लाभ मिलता है।
  • 📌 EPFO का मेंबर होना और नियमित योगदान जरूरी है।
  • 📌 अगर किसी कर्मचारी की नौकरी 9 साल 6 महीने या उससे अधिक होती है, तो इसे 10 साल के बराबर माना जाता है।
  • 📌 लेकिन यदि नौकरी 9 साल 5 महीने या उससे कम है, तो कर्मचारी पेंशन के लिए पात्र नहीं होगा, हालांकि वह अपना जमा पैसा निकाल सकता है।

कितनी मिलती है EPF पेंशन?

EPF पेंशन की राशि आपकी सैलरी और कटौती पर निर्भर करती है।

📌 2014 में केंद्र सरकार ने न्यूनतम पेंशन ₹1,000 प्रति माह तय की थी।
📌 मौजूदा समय में इसे बढ़ाकर ₹7,500 करने की मांग की जा रही है।

कैसे होती है पेंशन कैलकुलेट?

  • कर्मचारी की सैलरी में से बेसिक सैलरी + महंगाई भत्ता (DA) का 12% हर महीने PF में जमा होता है।
  • नियोक्ता का 8.33% हिस्सा EPS (पेंशन स्कीम) में जाता है।
  • बाकी 3.67% हिस्सा EPF (Provident Fund) में जमा होता है।

📌 अगर नौकरी के दौरान गैप आता है, तो पेंशन पर असर नहीं पड़ता, जब तक कुल सर्विस 10 साल पूरी हो जाए।
📌 अगर 10 साल की सेवा पूरी नहीं होती, तो पेंशन नहीं मिलेगी, लेकिन PF अकाउंट से जमा राशि निकाली जा सकती है।


क्या PF निकालने के बाद भी पेंशन मिलती है?

अगर किसी कर्मचारी ने PF की पूरी राशि निकाल ली है, लेकिन उसकी नौकरी 10 साल से कम की है, तो उसे पेंशन नहीं मिलेगी। लेकिन अगर उसने EPS (Employee Pension Scheme) का हिस्सा नहीं निकाला है और 10 साल की सेवा पूरी की है, तो वह पेंशन का हकदार रहेगा।

कपिल शर्मा डिजिटल मीडिया मैनेजमेंट के क्षेत्र में एक मजबूत स्तंभ हैं और मल्टीमीडिया जर्नलिस्ट के तौर पर काम करते हैं। उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल से पत्रकारिता में मास्टर्स (पीजी) किया है। मीडिया इंडस्ट्री में डेस्क और ग्राउंड रिपोर्टिंग दोनों में उन्हें चार साल का अनुभव है। अगस्त 2023 से वे जागरण न्यू मीडिया और नईदुनिया I की डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। इससे पहले वे अमर उजाला में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं। कपिल को लिंक्डइन पर फॉलो करें – linkedin.com/in/kapil-sharma-056a591bb