Posted in

युवती वयस्क है और उसने अपनी इच्छा से संबंध बनाए, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने युवती की याचिका को अस्वीकार किया।

पीड़िता का कहना है कि युवक ने कई बार उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए, जिसके परिणामस्वरूप … युवती वयस्क है और उसने अपनी इच्छा से संबंध बनाए, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने युवती की याचिका को अस्वीकार किया।Read more

पीड़िता का कहना है कि युवक ने कई बार उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए, जिसके परिणामस्वरूप वह दो बार गर्भवती हुई। लेकिन आरोपित ने दावा किया कि शादी से पहले गर्भधारण करने पर उसके माता-पिता इसे स्वीकार नहीं करेंगे, इसलिए उसने गर्भपात करा दिया। हालाँकि, बाद में आरोपी शादी करने से मुकर गया।

युवती बालिग और उसने सहमति से बनाए थे संबंध, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने खारिज की युवती की अपील
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की प्रतीकात्मक तस्वीर।

HighLights

  1. हाई कोर्ट ने निचली अदालत के निर्णय को बरकरार रखा।
  2. कोर्ट ने कहा कि आरोपित पर दुष्कर्म का मामला साबित नहीं होता।
  3. फेसबुक पर बने प्रेम संबंध, शादी नहीं हो सकी।

Newsstate24 प्रतिनिधि, बिलासपुर। फेसबुक पर दोस्ती से शुरू हुआ यह प्रेम संबंध शादी तक नहीं पहुँच सका। युवक ने शादी का झांसा देकर यौन शोषण का आरोप झेला, जिसके चलते निचली अदालत ने उसे संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया।

इस निर्णय के खिलाफ पीड़िता ने हाई कोर्ट में अपील की, जिसे खारिज कर दिया गया। हाई कोर्ट ने कहा कि युवती बालिग थी और उसने अपनी सहमति से संबंध बनाए थे, इसलिए आरोपित पर दुष्कर्म का आरोप नहीं टिकता।

Also Read: शादी के बाद पहली होली पर मायके आई ग्वालियर, पति से फोन पर बहस के बाद फांसी लगाकर जीवन समाप्त किया।

फेसबुक से दोस्ती, फिर प्रेम संबंध

पीड़िता ने आरोपित से 2018-19 में फेसबुक पर संपर्क किया। दोनों के बीच दोस्ती बढ़ी और धीरे-धीरे यह प्रेम संबंध में बदल गई। वर्ष 2021 में आरोपित ने रात 11:30 बजे फोन करके उसे बुलाया और अपनी बाइक पर बैठाकर एक मित्र के घर ले गया, जहां उसने शादी का वादा कर उससे शारीरिक संबंध बनाए।

पीड़िता का आरोप है कि युवक ने कई बार उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए, जिसके चलते वह दो बार गर्भवती हुई। लेकिन आरोपित का कहना था कि शादी से पहले गर्भधारण करने पर उसके माता-पिता इसे स्वीकार नहीं करेंगे।

naidunia_image

हाई कोर्ट की टिप्पणी

  • कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि- पीड़िता बालिग थी और उसने सहमति से संबंध बनाए।
  • आरोपित के साथ रहने के दौरान उसने कोई विरोध नहीं किया।
  • मेडिकल जांच में गर्भावस्था को लेकर कोई स्पष्ट राय नहीं दी गई।
  • दुष्कर्म के मामलों में पीड़िता की गवाही महत्वपूर्ण होती है, लेकिन इस मामले में उसके बयान पूरी तरह से विश्वसनीय नहीं लगे।

इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, हाई कोर्ट ने आरोपी की बरी करने का निर्णय बरकरार रखते हुए पीड़िता की अपील खारिज कर दी।

एफटीसी अदालत से आरोपित को दोषमुक्ति

मामले की शिकायत 26 अप्रैल 2023 को पुलिस अधीक्षक बेमेतरा को दी गई। इसके आधार पर आरोपित के खिलाफ मामला दर्ज कर न्यायालय में चालान पेश किया गया। मामले की सुनवाई बेमेतरा की फास्ट ट्रैक कोर्ट में हुई, जहां आरोपित को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया गया।

पीड़िता ने निचली अदालत के निर्णय को हाई कोर्ट में चुनौती दी। हाईकोर्ट ने माना कि आरोपित और पीड़िता के बीच प्रेम संबंध था और वह सहमति से शारीरिक संबंध बना रही थी। कोर्ट ने यह भी कहा कि घटना के दो साल बाद एफआईआर दर्ज कराई गई, जिससे आरोपों की पुष्टि में संदेह उत्पन्न होता है।

शासन ने 27 करोड़ की घोषणा की, हाई कोर्ट ने मांगी पूरी रिपोर्ट

अनाचार पीड़ित नाबालिगों और महिलाओं को मुआवजा देने के संबंध में सामाजिक कार्यकर्ता सत्यभामा अवस्थी द्वारा दायर जनहित याचिका पर सोमवार को हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। शासन ने इस दौरान लिखित उत्तर पेश कर बताया कि मुआवजा प्रक्रिया किस स्थिति में है।

कोर्ट ने शासन के उत्तर के बाद अगली सुनवाई 16 अप्रैल को निर्धारित की है। इससे पहले हुई सुनवाई में महाधिवक्ता ने बताया था कि राज्य शासन ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में 27 करोड़ रुपये का प्रावधान किया था, जिसे पूरी तरह से जारी कर दिया गया है।

वित्तीय वर्ष 2024-25 में भी पीड़ित प्रतिकर योजना, 2018 के तहत 27 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है। अनुपूरक बजट में अतिरिक्त राशि का भी प्रावधान किया गया है।

अब तक 26.74 करोड़ जारी, शेष राशि प्रक्रियाधीन

शासन ने हाई कोर्ट को जानकारी दी है कि चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के तहत 26 करोड़ 74 लाख 32 हजार 700 रुपये की धनराशि जारी कर दी गई है। शेष बजट राशि संबंधित विभाग से प्रस्ताव प्राप्त होने पर जारी कर दी जाएगी।

सोमवार को हुई सुनवाई में शासन द्वारा प्रस्तुत जवाब के बाद हाई कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 16 अप्रैल 2025 की तिथि तय कर दी है।

कपिल शर्मा डिजिटल मीडिया मैनेजमेंट के क्षेत्र में एक मजबूत स्तंभ हैं और मल्टीमीडिया जर्नलिस्ट के तौर पर काम करते हैं। उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल से पत्रकारिता में मास्टर्स (पीजी) किया है। मीडिया इंडस्ट्री में डेस्क और ग्राउंड रिपोर्टिंग दोनों में उन्हें चार साल का अनुभव है। अगस्त 2023 से वे जागरण न्यू मीडिया और नईदुनिया I की डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। इससे पहले वे अमर उजाला में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं। कपिल को लिंक्डइन पर फॉलो करें – linkedin.com/in/kapil-sharma-056a591bb