Posted in

दिल्ली कोर्ट ने कहा- केजरीवाल के खिलाफ FIR दर्ज की जाए: सरकारी धन के दुरुपयोग का आरोप, प्रचार के लिए बड़े-बड़े होर्डिंग लगवाए गए थे।

दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सरकारी धन के दुरुपयोग … दिल्ली कोर्ट ने कहा- केजरीवाल के खिलाफ FIR दर्ज की जाए: सरकारी धन के दुरुपयोग का आरोप, प्रचार के लिए बड़े-बड़े होर्डिंग लगवाए गए थे।Read more

दिल्ली कोर्ट बोली- केजरीवाल पर FIR दर्ज करो:सरकारी पैसे के गलत इस्तेमाल का आरोप, प्रचार के लिए बड़े होर्डिंग लगवाए थे

दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सरकारी धन के दुरुपयोग के मामले में FIR दर्ज करने के आदेश दिए हैं। उन पर आरोप है कि उन्होंने प्रचार के लिए बड़े-बड़े होर्डिंग्स लगाने में जनता के पैसे का गलत प्रयोग किया। कोर्ट ने केजरीवाल के अलावा दो अन्य नेताओं, गुलाब सिंह और नितिका शर्मा, के खिलाफ भी FIR की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली पुलिस को FIR दर्ज करने का निर्देश दिया है। साथ ही, कोर्ट ने पुलिस से 18 मार्च तक मामले की स्थिति रिपोर्ट भी देने को कहा है।

यह मामला छह साल पहले दायर की गई याचिका से जुड़ा है, जो 2019 में दिल्ली की एक अदालत में प्रस्तुत की गई थी। याचिका में दावा किया गया था कि अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी (AAP) के पूर्व विधायक गुलाब सिंह और द्वारका से पार्षद नितिका शर्मा ने इलाके में बड़े होर्डिंग्स लगाकर जनता के धन का दुरुपयोग किया है। पहले निचली अदालत ने इस याचिका को खारिज कर दिया था और FIR की अनुमति नहीं दी थी।

Also Read: ममता ने कहा- लोकतंत्र स्थायी है, कुर्सी नहीं: सुवेंदु को दी सलाह, उन्होंने कहा था- अगर सत्ता में आए तो मुस्लिम विधायकों को बाहर निकालेंगे।

इसके अलावा, जनवरी 2024 में डायरेक्टरेट ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिसिटी ने भी AAP से राजनीतिक विज्ञापनों के लिए जनता के पैसे का दुरुपयोग करने के मामले में 163.62 करोड़ रुपए वापस करने को कहा था, जिसमें ब्याज भी शामिल है।

अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले के मामले में जमानत पर हैं और वे 13 जुलाई 2024 को जेल से रिहा हुए थे। इसी दिन सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें इस मामले से जुड़े CBI केस में जमानत दी थी। शराब घोटाले में ED और CBI दोनों ने उनके खिलाफ केस दर्ज किया है। ED ने उन्हें 21 मार्च 2024 को गिरफ्तार किया था, इसके बाद CBI ने उन्हें जेल से ही हिरासत में ले लिया था। ED मामले में उन्हें 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली थी।

इसके अतिरिक्त, केंद्र सरकार ने केजरीवाल के 6 फ्लैग स्टाफ रोड स्थित बंगले में रेनोवेशन की जांच का आदेश दिया है। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन (CVC) ने 13 फरवरी को जांच के आदेश जारी किए थे, जो कि सेंट्रल पब्लिक वर्कर्स डिपार्टमेंट (CPWD) की रिपोर्ट के आधार पर था। रिपोर्ट में कहा गया कि 40 हजार वर्ग गज (8 एकड़) में बने बंगले के निर्माण में कई नियमों का उल्लंघन किया गया था।

दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा ने आरोप लगाया था कि बंगले के रेनोवेशन में 45 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए गए हैं। भाजपा ने इस बंगले को केजरीवाल का “शीशमहल” कहा है, जहां केजरीवाल 2015 से 2024 तक निवास करते रहे हैं। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने उप-राज्यपाल वीके सक्सेना से शिकायत की थी कि केजरीवाल का बंगला चार सरकारी संपत्तियों को गलत तरीके से मिलाकर बनाया गया है और इस प्रक्रिया को रद्द करने की मांग की गई थी।

कपिल शर्मा डिजिटल मीडिया मैनेजमेंट के क्षेत्र में एक मजबूत स्तंभ हैं और मल्टीमीडिया जर्नलिस्ट के तौर पर काम करते हैं। उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल से पत्रकारिता में मास्टर्स (पीजी) किया है। मीडिया इंडस्ट्री में डेस्क और ग्राउंड रिपोर्टिंग दोनों में उन्हें चार साल का अनुभव है। अगस्त 2023 से वे जागरण न्यू मीडिया और नईदुनिया I की डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। इससे पहले वे अमर उजाला में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं। कपिल को लिंक्डइन पर फॉलो करें – linkedin.com/in/kapil-sharma-056a591bb