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लोकसभा ने 35 सरकारी संशोधनों के साथ वित्त विधेयक 2025 को पास किया जानें यहाँ विवरण

फाइनेंस बिल 2025 मंगलवार को लोकसभा में पारित हो गया. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसे अभूतपूर्व कर राहत देने वाला बताते हुए कहा कि यह व्यक्तिगत आयकर संग्रह में 13.14 प्रतिशत की वृद्धि का यथार्थवादी अनुमान ठोस आंकड़ों पर आधारित है. लोकसभा में फाइनेंस बिल 2025 पर चर्चा का जवाब देते हुए केंद्रीय []

Published: Wednesday, 26 March 2025 at 01:28 pm | Modified: Wednesday, 26 March 2025 at 01:28 pm | By: Kapil Sharma | 📂 Category: कारोबार

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लोकसभा ने 35 सरकारी संशोधनों के साथ वित्त विधेयक 2025 को पास किया जानें यहाँ विवरण

फाइनेंस बिल 2025 मंगलवार को लोकसभा में पारित हो गया. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसे अभूतपूर्व कर राहत देने वाला बताते हुए कहा कि यह व्यक्तिगत आयकर संग्रह में 13.14 प्रतिशत की वृद्धि का यथार्थवादी अनुमान ठोस आंकड़ों पर आधारित है.

लोकसभा में फाइनेंस बिल 2025 पर चर्चा का जवाब देते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि बजट में सीमा शुल्क को युक्तिसंगत बनाने के लिए जो कदम उठाए गए हैं, वे विनिर्माण इकाइयों और घरेलू मूल्य संवर्धन का समर्थन करेंगे. इसके साथ ही, ये निर्यात को बढ़ावा देने, व्यापार को सुविधाजनक बनाने और आम लोगों को भी राहत देने में सहायक होंगे.

वित्त वर्ष 2025-26 के लिए एक फरवरी को पेश किए गए बजट में सरकार ने आयकर छूट को पहले के 7 लाख रुपये से बढ़ाकर 12 लाख रुपये प्रति वर्ष कर दिया. इस इनकम टैक्स छूट में वृद्धि के कारण अगले वित्त वर्ष में लगभग एक लाख करोड़ रुपये का कर माफ होगा.

बिल में आवश्यक संशोधन के अंतर्गत एक अप्रैल से शुरू होने वाले अगले वित्तीय वर्ष में व्यक्तिगत आयकर राजस्व में 13.14 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान है. इसमें इनकम टैक्स में दी गई राहत से आई 1 लाख करोड़ रुपये की कमी के बाद 7 प्रतिशत की गिरावट भी शामिल है. ऑनलाइन विज्ञापनों पर लगने वाले 6 प्रतिशत डिजिटल टैक्स को हटाने के लिए किए गए संशोधन पर सीतारमण ने कहा कि यह अंतरराष्ट्रीय आर्थिक स्थितियों में अनिश्चितता को दूर करने के लिए किया गया है.

वित्त मंत्री ने बताया कि बजट में 12 लाख रुपये प्रति वर्ष से थोड़ी अधिक आय वाले करदाताओं के लिए भी आयकर कानून के तहत मामूली राहत दी गई है. पिछले कुछ वर्षों में व्यक्तिगत आयकर संग्रह में काफी वृद्धि हुई है और यह हर साल लगभग 20 प्रतिशत की दर से बढ़ रहा है. उन्होंने कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 में व्यक्तिगत आयकर संग्रह 13.6 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान है, जबकि वर्तमान वित्त वर्ष के लिए संशोधित अनुमान 12.2 लाख करोड़ रुपये है. इस प्रकार 12.2 लाख करोड़ रुपये बढ़कर 13.6 लाख करोड़ रुपये होने जा रहे हैं और यह एक अत्यंत यथार्थवादी गणना है.

निर्मला सीतारमण ने कहा कि टैक्स डिपार्टमेंट ने एक अभियान चला कर टैक्स पेयर्स से अपनी विदेशी आय और संपत्ति का स्वेच्छा से खुलासा करने को कहा है. इस संदर्भ में लगभग 19 हजार 501 चयनित टैक्स पेयर्स को SMS और ई-मेल भेजकर अपने टैक्स रिटर्न की समीक्षा करने के लिए कहा गया.

इनमें से 11 हजार 162 टैक्स पेयर्स ने अपने रिटर्न को संशोधित किया और विदेशी संपत्ति वाला फॉर्म भरकर 11 हजार 259.29 करोड़ रुपये की कुल संपत्ति घोषित की. केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि इससे उत्पन्न प्रभाव के चलते अन्य टैक्स पेयर्स ने भी विदेशी संपत्तियों का खुलासा करने वाले रिटर्न दाखिल किए. इसके परिणामस्वरूप कुल 30 हजार 161 टैक्स पेयर्स ने 29 हजार 208 करोड़ रुपये की विदेशी संपत्ति और 1,089 करोड़ रुपये की विदेशी आय का एलान किया.

निर्मला ने सरकार को कर्मचारी और पेंशनभोगियों के प्रति सहानुभूति रखने वाली बताते हुए कहा कि 7वें केंद्रीय वेतन आयोग से पहले और बाद के पेंशनभोगियों के बीच पूर्ण समानता लागू की गई है. उन्होंने संशोधन के संबंध में कहा कि सरकार ने पेंशन निर्धारण के तरीके को मार्च 2008 की स्थिति में बहाल कर दिया है, जिसकी सिफारिश छठे केंद्रीय वेतन आयोग ने की थी. वित्त मंत्री ने स्थिति को बहाल करने में हुई 16 साल की देरी के बारे में पूछे जाने पर कहा कि कई अदालती मामले चल रहे थे और हमें फैसले आने का इंतजार करना पड़ा. अब जब फैसले आ चुके हैं, हम 2008 में लिए गए फैसले का सम्मान करने जा रहे हैं.

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