असम में 24 घंटे खुलेंगी दुकानें: असम सरकार ने दुकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के संबंध में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। राज्य के कुछ जिलों में अब 24 घंटे दुकानें खुली रहेंगी। यह निर्णय असम कैबिनेट की बैठक में लिया गया। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने बताया कि गुवाहाटी, डिब्रूगढ़ और सिलचर में सभी दुकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को 24 घंटे खोलने की अनुमति दी गई है।
सीएम हिमंता ने X पर एक पोस्ट में जानकारी दी कि गुवाहाटी, डिब्रूगढ़ और सिलचर में श्रमिकों के अधिकारों और सुविधाओं से समझौता किए बिना 24 घंटे दुकानें और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठान खुले रहेंगे। हालांकि, यह निर्णय शराब की दुकानों और बार पर लागू नहीं होगा।
Now shops can operate 24*7 in Guwahati, Dibrugarh and Silchar and with extended timings in other areas without compromising on worker rights and conveniences!
P.S- This decision is not applicable for liquor shops and bars.
Details 👇🏼 pic.twitter.com/dF6UND0zJN
— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) March 20, 2025
सीएम हिमंता ने आगे बताया कि गुवाहाटी, डिब्रूगढ़ और सिलचर को छोड़कर अन्य शहरों में दुकानों को रात 2 बजे तक खुला रखने की अनुमति होगी, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में यह समय सीमा रात 11 बजे तक होगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस अवधि में श्रमिकों का शोषण नहीं होने दिया जाएगा। श्रमिकों को सप्ताह में 48 घंटे या प्रतिदिन अधिकतम नौ घंटे काम करना होगा।
मजदूरों के लिए ओवरटाइम की सीमा:
असम के मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि कोई श्रमिक 24 घंटे काम करना चाहता है, तो उसे तीन शिफ्टों में काम करना होगा, अर्थात् यह ओवरटाइम में होगा। यह ओवरटाइम तीन महीने में 125 घंटे से अधिक नहीं होना चाहिए। इस दौरान सभी सुरक्षा मानकों का ध्यान रखा जाएगा।
असम के विकास को मिलेगी गति: सीएम
मुख्यमंत्री ने बताया कि व्यवसायी श्रमिकों से लगातार 5 घंटे से अधिक काम नहीं ले सकेंगे और उन्हें बीच में ब्रेक भी देना होगा। उन्होंने कहा कि दुकानों को 24 घंटे खोलने की अनुमति देने से छोटे व्यवसायों को सहारा मिलेगा और शिफ्टों की संख्या बढ़ने से रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। इससे असम के विकास को एक नई गति मिलेगी।