इस विषय में राज्य स्कूल शिक्षा विभाग ने माध्यमिक शिक्षा मंडल विनियम-1965 में बदलाव के लिए एक अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना के तहत 15 दिन के भीतर आपत्तियाँ और सुझाव मांगे गए हैं।
इसके बाद नियमों को अंतिम रूप देकर इस नई व्यवस्था को इसी शैक्षिक सत्र से लागू किया जाएगा।
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