पिछले वर्ष, पेंशन और पेंशनर्स कल्याण विभाग (DoPPW) ने केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा को 25 प्रतिशत बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दिया था। यह परिवर्तन 1 जनवरी, 2024 से लागू होगा, जब महंगाई भत्ता (DA) 50 प्रतिशत तक पहुँच जाएगा। हालांकि, यह आवश्यक नहीं है कि हर सरकारी कर्मचारी को यह पूरी राशि मिले।
ग्रेच्युटी की गणना कैसे की जाती है?
ग्रेच्युटी की गणना एक विशेष फॉर्मूले के अनुसार होती है। नियमों के मुताबिक, कर्मचारी को उसके अंतिम वेतन (बेसिक पे + महंगाई भत्ता) का 16.5 गुना या 25 लाख रुपये, जो भी कम हो, ग्रेच्युटी के रूप में दिया जाता है। इसका मतलब यह है कि सभी कर्मचारियों को 25 लाख रुपये नहीं मिलेंगे, बल्कि उनकी सेवा अवधि और वेतन के अनुसार ग्रेच्युटी निर्धारित की जाएगी।
ग्रेच्युटी के प्रकार
सरकारी कर्मचारियों को दो प्रकार की ग्रेच्युटी प्राप्त होती है – रिटायरमेंट ग्रेच्युटी और डेथ ग्रेच्युटी।
रिटायरमेंट ग्रेच्युटी
हर 6 महीने की सेवा के लिए बेसिक पे + महंगाई भत्ता का एक चौथाई जोड़ा जाता है।
अधिकतम 16.5 गुना वेतन या 25 लाख रुपये, जो भी कम हो, दिया जाएगा।
ग्रेच्युटी पाने के लिए कम से कम 5 वर्षों की सेवा अनिवार्य है।
डेथ ग्रेच्युटी
यदि कर्मचारी की सेवा के दौरान मृत्यु हो जाती है, तो उसके परिवार को इस फॉर्मूले के अनुसार ग्रेच्युटी मिलेगी-
1 वर्ष से कम सेवा: वेतन का 2 गुना
1 से 5 साल: वेतन का 6 गुना
5 से 11 वर्ष: वेतन का 12 गुना
11 से 20 वर्ष: वेतन का 20 गुना
20 वर्ष से अधिक: हर 6 महीने के लिए आधा वेतन
क्या यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) के तहत ग्रेच्युटी मिलेगी?
केंद्र सरकार 1 अप्रैल, 2025 से एक नई पेंशन योजना, ‘यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS)’ शुरू करने जा रही है। यह योजना ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) और नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के तत्वों को मिलाती है। इसमें कम से कम 10 वर्षों की सेवा वाले कर्मचारियों को 10,000 रुपये की न्यूनतम पेंशन और पूरी सेवा अवधि पूरी करने वालों को एक निश्चित पेंशन की गारंटी दी जाएगी।
हाल ही में संसद में सरकार से प्रश्न पूछा गया कि क्या यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) के तहत ग्रेच्युटी मिलेगी, जैसा कि ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) और न्यू पेंशन स्कीम (NPS) में दिया जाता है। वित्त मंत्रालय ने उत्तर दिया कि UPS, NPS के तहत एक विकल्प है, और “ग्रेच्युटी सेंट्रल सिविल सर्विसेज (नेशनल पेंशन सिस्टम के तहत ग्रेच्युटी का भुगतान) नियम, 2021 के अनुसार प्रदान की जाएगी।”
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