पासपोर्ट एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है, जो किसी भी व्यक्ति की पहचान और नागरिकता को प्रमाणित करता है। यह अंतरराष्ट्रीय यात्रा के लिए अनिवार्य दस्तावेजों में से एक है और इसके बिना विदेश यात्रा करना संभव नहीं है। चाहे पढ़ाई के लिए जाना हो, नौकरी करनी हो या पर्यटन के उद्देश्य से विदेश यात्रा करनी हो, पासपोर्ट की जरूरत हर किसी को पड़ती है।
हाल ही में भारत सरकार ने पासपोर्ट नियमों में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं, जिन्हें जानना जरूरी है। खासतौर पर, जन्म प्रमाण पत्र से जुड़े नए नियम को लागू किया गया है, जो पासपोर्ट आवेदन प्रक्रिया को प्रभावित करेगा। आइए जानते हैं इन बदलावों के बारे में विस्तार से।
पासपोर्ट नियमों में क्या हुआ बदलाव?
भारत सरकार ने पासपोर्ट आवेदन प्रक्रिया में एक अहम बदलाव किया है। अब नए नियमों के अनुसार, पासपोर्ट बनवाने के लिए जन्म प्रमाण पत्र (Birth Certificate) को अनिवार्य कर दिया गया है। पहले, जन्मतिथि प्रमाणित करने के लिए अन्य दस्तावेजों जैसे स्कूल प्रमाण पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड आदि को भी स्वीकार किया जाता था, लेकिन अब यह विकल्प उपलब्ध नहीं होगा।
हालांकि, यह नियम केवल उन्हीं लोगों पर लागू होगा, जो 1 अक्टूबर 2023 या उसके बाद जन्मे हैं। इससे पहले जन्मे लोगों के लिए पहले की तरह अन्य दस्तावेजों के माध्यम से भी जन्मतिथि प्रमाणित की जा सकेगी।
किन लोगों पर लागू नहीं होगा यह नियम?
जो लोग 1 अक्टूबर 2023 से पहले जन्मे हैं, उनके लिए पासपोर्ट आवेदन की प्रक्रिया पहले जैसी ही रहेगी। वे ड्राइविंग लाइसेंस, स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र, आधार कार्ड आदि दस्तावेजों का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन 1 अक्टूबर 2023 के बाद जन्मे लोगों को पासपोर्ट बनवाने के लिए जन्म प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से जमा करना होगा।
अन्य नियमों में भी किए गए बदलाव
सरकार ने पासपोर्ट से संबंधित अन्य नियमों में भी कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं, जो इस प्रकार हैं:
- पासपोर्ट के अंतिम पन्ने पर पता नहीं होगा
अब पासपोर्ट के आखिरी पन्ने पर धारक का पता प्रिंट नहीं किया जाएगा। पहले के पासपोर्ट में अंतिम पन्ने पर आवासीय पता होता था, लेकिन अब यह जानकारी केवल बारकोड के माध्यम से स्कैन करके प्राप्त की जा सकेगी। - माता-पिता का नाम अंतिम पन्ने पर नहीं छापा जाएगा
पहले पासपोर्ट के अंतिम पन्ने पर माता-पिता का नाम दर्ज होता था, लेकिन अब यह अनिवार्यता हटा दी गई है। यह बदलाव खासतौर पर एकल अभिभावकों (Single Parents) और अलग-अलग रहने वाले परिवारों के बच्चों के लिए फायदेमंद साबित होगा।
कैसे करें पासपोर्ट के लिए आवेदन?
पासपोर्ट बनवाने की प्रक्रिया अब पूरी तरह डिजिटल हो गई है, जिससे इसे पहले की तुलना में आसान और तेज बना दिया गया है। यदि आप पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं, तो निम्नलिखित चरणों का पालन करें:
- ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करें
सबसे पहले पासपोर्ट सेवा पोर्टल www.passportindia.gov.in पर जाकर खुद को रजिस्टर करें या यदि पहले से अकाउंट बना हुआ है तो लॉगिन करें। - आवेदन पत्र भरें
नए पासपोर्ट या पासपोर्ट नवीनीकरण (Renewal) के लिए आवेदन फॉर्म भरें और सभी आवश्यक जानकारियां सही-सही दर्ज करें। - फीस भुगतान करें और अपॉइंटमेंट बुक करें
आवेदन सबमिट करने के बाद ऑनलाइन शुल्क भुगतान करें और नजदीकी पासपोर्ट सेवा केंद्र (PSK) में अपॉइंटमेंट बुक करें। - अपॉइंटमेंट के समय पासपोर्ट सेवा केंद्र जाएं
निर्धारित समय पर सभी जरूरी दस्तावेजों के साथ पासपोर्ट सेवा केंद्र पहुंचें और बायोमेट्रिक प्रक्रिया पूरी करें। - पुलिस वेरिफिकेशन
आवेदन जमा करने के बाद पुलिस वेरिफिकेशन किया जाएगा। यह प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी होने के बाद आपका पासपोर्ट जारी कर दिया जाएगा।